रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना ठोका है.
आरबीआई ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. बैंक नियामक ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (FEMA) 1999 की उदारीकृत धनप्रेषण योजना के तहत सूचना उपलब्ध कराने की जरूरतों पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, एनए पर यह जुर्माना लगाया है.
रिजर्व बैंक के आनुसार,एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना प्रवासियों से जमा स्वीकार करने को लेकर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. वहीं, आरबीआई ने विभिन्न नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें द पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बिहार, बालासोर भद्रक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, ओडिशा, ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, गुजरात, पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गुजरात और मंडल नागरिक सहकारी बैंक, गुजरात शामिल है.
रिजर्व बैंक ने जारी बयान में कहा है कि इन सभी मामलों में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है.