Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए और एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाएगा और वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान पीठ के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी बांड के सभी विवरण खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और मूल्यवर्ग सहित उपलब्ध कराए जाएंगे. आगे उन्होंने कहा कि एसबीआई ने चुनावी बांड (अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर) का खुलासा नहीं किया है. कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है.
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