Arvind Kejriwal : दिल्ली के सीएम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को तगड़ा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी की टीम) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है।
इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
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वहीं इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है, “हम हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यानी सोमवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले का इंतिजार करना चाहिए। उल्लेखनी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटले केस में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था।