Hemant Soren Bail : झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत के बाद उनको 4 बजे रिहा कर दिया गया है। वह जेल से बाहर आ गए हैं। सोरेन के वकील अरुणाभ चौधरी ने कहा है कि अदालत ने उन्हें अपराध के दोषी नहीं ठहराया है। उच्च न्यायालय ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना निर्णय जारी किया था।
वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, “सोरेन को जमानत मिल गई है। अदालत ने माना किया है कि पहली नजर में वे अपराधी नहीं हैं और जब तक वे जमानत पर हैं, उनके वकील द्वारा किसी भी अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।”
हेमंत सोरेन अभी रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया था कि सोरेन पर गलत तरीके से निशाना साधा जा रहा है और इसे राजनीतिक और ग़लत तरीके से समझा जा रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि सोरेन ने राज्य की राजधानी में 8.86 एकड़ ज़मीन हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। ईडी के वकील एसवी राजू ने दावा किया कि गवाहों ने अनधिकृत भूमि सौदे में हेमंत सोरेन की शामिलता की पुष्टि की है।