Arvind Kejriwal : प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्पेशल आदलत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने फिलहाल इस केस की सुनवाई होने तक जमानत पर रोक लगाई है।
ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा की जांज के अहम पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पडेगा क्योंकि केजरीवाल सीएम जैसे अहम पद पर हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि केस से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी।
दरअसल बता दे कि गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमानत अर्जी का विरोध करने के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदू ने 1 लाख रुपये का जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी।
वही ये भी बता दें कि इसी साल 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी।
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