Sanjay Singh: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है. अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करे. कोर्ट ने ये भी कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं. ट्रायल पूरा होने तक वह जमानत पर रहेंगे. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है. संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सांसद संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ”आज भगवान हमारे साथ हैं, बजरंग बली हमारे साथ हैं, सत्य की जीत हुई है. हम शुरू से कह रहे थे कि यह पूरा मामला फर्जी है और फर्जी है.” बीजेपी दफ्तर में लिखा है. करीब 500 छापेमारी के बाद भी एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ. आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब पैसे का कोई सुराग नहीं मिला तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है…”
संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि “संजय सिंह को जमानत दे दी गई है. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि संजय सिंह को जमानत इसलिए दी गई है क्योंकि ईडी ने उनके मामले में बिल्कुल भी बहस नहीं की और जमानत पर सहमति दे दी.” सुनवाई के दौरान सब कुछ स्पष्ट हो गया और दोपहर के भोजन से पहले न्यायाधीशों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि संजय सिंह के खिलाफ मामला बनाने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है. ईडी ने अदालत के समक्ष अपनी बात मान ली है.”
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