Delhi Liquor Scam : आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. जमानत की अर्जी ईडी और सीबीआई दोनों मामलों के लिए दी गई है. दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई कल यानी 3 मई को होनी है.
अधिवक्ता रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान शराब नीति केस में सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह दूसरी बार है, जब उनकी जमानत मानत याचिका खारिज कर दी गई है. जिसमें कहा गया,”यह अदालत इस स्तर पर आवेदक को नियमित या अंतरिम जमानत देने के इच्छुक नहीं है. तदनुसार, विचाराधीन आवेदन खारिज किया जाता है.”
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह भी कहा, “यह स्पष्ट है कि आवेदक व्यक्तिगत रूप से, और विभिन्न आरोपियों के साथ एक या दूसरे आवेदन दायर कर रहे हैं/बार-बार मौखिक प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, उनमें से कुछ तुच्छ हैं, वह भी टुकड़ों के आधार पर, जाहिरा तौर पर एक के रूप में मामले में देरी पैदा करने के साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास.”
सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं. इसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया गया था.