Chandigarh Mayoral Polls : सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सुनया है. उच्च न्यालाय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया है.
बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 30 जनवरी को भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब आया जब उसने पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विकृत कर दिया था जो कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे ताकि उन्हें अमान्य कर दिया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट में फिर 19 फरवरी को सुनवाई हुई. इस दौरान अनिल मसीह भी कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान चंद्रचूड़ ने तीखे सवाल किए. इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को निरस्त कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे. पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह को उनके आचरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है. मसीह को 3 हफ्ते में जवाब देना होगा.
पीठ ने मसीह को यह कहते हुए फटकार लगाई कि उन्होंने “महापौर चुनाव के पाठ्यक्रम को गैरकानूनी तरीके से बदल दिया है”.