CAA Rules: भारत में आम चुनाव के कुछ दिन बाकी है. उससे ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम को लागू कर दिया है. साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संधोशन अधिनियम (CAA) संसद से पास किया था.
यह संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे. उन्हें भारतीय नागरिकता बिना वैध पासपोर्ट और भारत के वीजा के बिना मिल सकती है. इस बीच CAA अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपनी सुरक्षा बल को लेकर आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है.
CAA अधिसूचना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि “हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है. इसके अलावा, हमें केंद्रीय बल भी मिला है. हम सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं. अधिसूचना हो चुकी है, और मैं चाहूंगा आपको बता दें कि यह एक सक्षम प्रावधान है. यह ऐसे सभी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद यहां आए हैं. इसमें किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए, मैं ऐसा मत सोचो कि कोई समस्या होने वाली है. लेकिन हमारे लोग धार्मिक नेताओं और सामाजिक समुदाय के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में हैं.
आगे उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया सकारात्मक है. सब कुछ सामान्य है. एहतियात के तौर पर पुलिस सतर्क है. 179 पीएसी की कंपनियां और सीएपीएफ की 100 कंपनियां तैनात की गई हैं. हमारे सभी उपकरण जैसे अग्निशमन सेवा वाहन, बॉडी-बोर्न कैमरे और दंगा ड्रिल उपकरण का उपयोग हमारी फील्ड टीमों द्वारा उचित तरीके से किया जा रहा है. नियमित गश्त की जा रही है. सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही है.”
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